उत्तर प्रदेश : जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरी जानकारी | jansankhya niyantran kanoon UP

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जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है 

हाल ही में उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंखा को नियंत्रण करने के लिए योगी सरकान के उठाया बड़ा कदम जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो यदि दो बच्चों से अधिक संतान होने पर उस परिवार को सरकारी योजनाओं से दूर रखा जा सकता है इसके अलावा ये है कुछ नियम और शर्तें जिनका कारण पड़ेगा पालन -

जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट में की गई सिफारिश 

* इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड सिर्फ चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा. 

* कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय चुनाव में चुनें गए प्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमे वह व्यक्ति नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।

* शपथ पत्र देने के पश्चात अगर उनका तीसरा बच्चा होता हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है. परंतु तीसरे बच्चे को गोद लेने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

* दो बच्चों की नीति का पालन करने वाले व्यक्ति और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वालों को सरकार खास सुविधाएं देगी।

* दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही स्थानीय चुनाव लड़ सकेगा।

* ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी. 

* जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाओं के छूट देने का प्रस्ताव है.

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